Cognizable Offence :-
Sec:-2(c) “Cognizable offence” means an offence for which, and “Cognizable case” means a case in which, a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for time being in force, arrest without warrant.
संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें, पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है ।
Non- Cognizable Offence :-
Sec:-2(l) ” Non- Cognizable Offence means an offence for which, and “Non- Cognizable case” means a case in which, a police officer has no authority to arrest without warrant.
असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए और असंज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता है ।
संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में अंतर :-
(1) संज्ञेय अपराध घातक स्वरूप के होते हैं और इसके विपरीत असंज्ञेय अपराध घातक प्रकृति के नहीं होते हैं ।
(2) संज्ञेय अपराध की दशा में पुलिस अधिकारी अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है किंतु असंज्ञेय अपराध की दशा में पुलिस अधिकारी अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है ।
(3) संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ही अन्वेषण कार्य प्रारंभ कर सकता है जबकि असंज्ञेय अपराध की दशा में पुलिस अधिकारी मामले के अनुसंधान का कार्य मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा के बिना नहीं कर सकता है ।
(4) संज्ञेय अपराध घटित होने की रिपोर्ट पुलिस थाने के भार-साधक अधिकारी को की जाती है जबकि असंज्ञेय अपराध की दशा में अपराध की गठित होने के बारे में परिवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है ।