Qus :- पट्टे से आप क्या समझते हैं ? अचल संपति का पट्टा कब समाप्त हो जाता हैं |
Ans :- अचल संपति के उपभोग का ऐसा अंतरण जो निश्चित अवधि या शाश्वत काल के लिए होता हैं ऐसा अंतरण प्रदत मुल्य या फसलों के अंश या मुल्यवान वस्तु के प्रतिफल के लिए होता हैं जो समय – समय पर अंतरणकर्ता को दी जाती हैं |
अंतरणकर्ता पट्टाकर्ता (Lesser) कहलाता हैं और अंतरिती पट्टेदार (Lessee) या पट्टाग्रहिता कहलाता हैं |
जैसे:- A अपना मकान B को 10 वर्ष के लिए 20,000 रु पर देता हैं जिसमे 10,000 रु तुरन्त दे देता हैं और शेष 2 माह बाद देने का वचन दे देता है ऐसी स्थिति में 20,000 रु प्रीमियम (अधिमूल्य) तथा 10000 रु भाटक (Rent) कहलाते हैं |
Note :- पट्टा = संविदा + अंतरण
Element :-
1. दो सक्षम पक्षकार हो,
2. विषय-वस्तु अचल संपति हो,
3. उपभोग के अधिकार का अंतरण हो,
4. निश्चित समय या शाश्वत काल के लिए हो,
5. सप्रतिफल अंतरण हो |
पट्टे की विशेषताऐं :
1. उपभोग के अधिकार का अंतरण
सिर्फ उपभोग का अधिकार ही पट्टे द्वारा अंतरित किया जा सकता हैं |
2. हित का अंतरण
पट्टा मात्र संविदा नहीं होता ब्लकि हित का अंतरण भी होता हैं |
3. स्वत्व और स्वामित्व दो भाग :-
पट्टा तभी होता हैं जब स्वत्व और स्वामित्व दो भागों में बांटा जाए | स्वत्व पट्टा लेने वाले में होता हैं | जिसे lease Hold कहते हैं स्वामित्व पट्टा करने वाले में निहित होता हैं जिसे Reversion रिर्वसन कहते हैं |
4. संक्रमणीय और दाय-योग्य
पट्टा संक्रमणीय और दाय-योग्य होता हैं | अत: उपपट्टा भी हो सकता हैं |
5. प्रकार
यह अंतरण का एक तरीका (प्रकार) हैं |
पट्टे की समयावधि :-
स्थानीय विधी प्रथा या प्रतिकूल संविदा के अभाव में कृषि या निर्माण कार्य के उद्देश्य से अचल संपत्ति का पट्टा वर्ष दर वर्ष तक किया जा सकता है जो कि 6 माह के नोटिस पर समाप्त होगा ।
अन्य प्रयोजनों के लिए पट्टा मास दर मास किया जा सकेगा और यह 15 दिन के नोटिस पर समाप्त हो जाएगा ।
नोटिस लिखित और हस्ताक्षरित होना चाहिए । ( Sec :-106 )
Qus:- संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत पट्टे की समाप्ति के नोटिस की तामील किस पर की जाएगी ?
Ans:- नोटिस की तामील डाक द्वारा या तो उस पक्षकार पर या उसके कुटुंबियों या नौकर में से किसी एक को भेजी जाएगी
या उसके निवास स्थान पर सहज दृश्य स्थान पर चस्पा कर दी जाएगी ।
Qus :- 1 वर्ष से अधिक अवधि के पट्टे कैसे किए जाएंगे ?
Ans:- 1 वर्ष से अधिक अवधि के पट्टे या वर्षानुवर्षी पट्टे या वार्षिक पट्टे भाटक आरक्षित करने वाले पट्टे केवल रजिस्ट्री कृत विलेख द्वारा किए जा सकेंगे जो कि दोनों पक्षों द्वारा निष्पादित होंगे ।
1 वर्ष से कम अवधि के पट्टे या तो रजिस्टर्ड विलेख द्वारा या मौखिक करार या कब्जे के परिदान द्वारा किए जा सकते हैं ।
Note:- कृषि प्रयोजन और निर्माण के पट्टे वर्षानुवर्षी होते हैं ( Sec 107 )